बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी ।गोपालगंज जिले में 29 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक कुल 10 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव की सूची में गोपालगंज जिला शामिल नहीं है।
पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। उम्मीदवारों को हर हाल में राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और पंचायत क्षेत्रों में बिना चुनाव के सार्वजनिक निजी स्थलों पर बैनर पोस्टर लगाने पर उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा।
इसको लेकर डीएम ने आदर्श आचार संहिता कोषांग को तुरंत सक्रिय सक्रिय हो जाने का निर्देश दिया है। साथ ही वीडियो व सिओ को भी जिम्मेवारी सौंपी है। आयोग ने निर्देश दिया है कि कोई भी उम्मीदवार धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनावी प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर सकेगा। जो उम्मीदवार किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के दोषी पाए जाते हैं उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा चुनावी प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई अन्य प्रत्याशी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता है और ना ही समुदाय या धार्मिक चोट पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है नहीं वह बयान दे सकता है। ऐसा करने वाले उम्मीदवार उनके समर्थकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वैसे पंचायत चुनाव में पोस्टर बैनर के उपयोग की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं।
सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेकर ही पोस्टर बैनर छपवाना है। दूसरे राज्य जिले में पोस्टर बैनर छपवाने है तो उम्मीदवार को राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी अनुमति लेनी होगी। पोस्टर बैनर पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम खर्च का विवरण और उसकी संख्या भी अंकित करना अनिवार्य है। इसके अलावा वोटरों को प्रलोभन देने डराने धमकाने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।