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चारा घोटाला : RJD अध्यक्ष लालू को मिली जमानत, पासपोर्ट जमा कराने का आदेश

लालू यादव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई निर्धारित की थी।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी आदेश दिया। चारा घोटाला के चार मामलों के सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया।
देवघर कोषागार मामले में सजा का आधा समय गुजर जाने को आधार बनाकर लालू की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी। बता दें की इस मामले में 5 जुलाई को सुनवाई हुई थी, लेकिन लालू को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं दी थी। लालू यादव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई निर्धारित की थी। 

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लालू यादव चारा घोटाला मामले में रांची की एक जेल में बंद हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने साढ़े 3 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में वह डेढ़ साल से जेल में है। अपनी सजा की वह आधी अवधि काट चुके हैं। लालू प्रसाद ने इसी आधार पर जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी। 

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