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बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर SC ने पटना HC के स्थगन आदेश को हटाने से किया इनकार

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने बिहार सरकार को कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने बिहार सरकार को कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया और मामले को 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, अगर किसी कारण से उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई शुरू नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित रोक के आदेश को हटाने से इनकार कर दिया। अदालत ने बिहार सरकार से पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मामले पर बहस करने के लिए कहा है, जो 3 जुलाई को याचिका पर सुनवाई करने वाली है। 
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आर्थिक सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगा 
बिहार सरकार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के चार मई के आदेश को चुनौती दी है।  पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को बिहार में जाति गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 3 मई को, पटना एचसी ने सुनवाई पूरी की और बिहार में जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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