बिहार में जाति के आधार पर जनगणना कराने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर एक नई याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई करने पर शुक्रवार को सहमति जताई। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने संबंधी एक वकील के प्रतिवेदन का संज्ञान लिया। वकील ने पीठ से कहा कि जाति आधारित जनगणना 15 अप्रैल को शुरू हुई थी और यह 15 मई को पूरी होनी है। पीठ ने कहा कि वह मामले पर 28 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
हाई कोर्ट ने की थी याचिका खारिज
उच्चतम न्यायालय ने बिहार में जातिगत जनगणना कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई से 20 जनवरी को इनकार कर दिया था। उसने यह कहते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया था कि इनमें कोई दम नहीं है। बहरहाल, पीठ ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी कि वे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।