अदालत ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक पर सेक्शन 27A के तहत लगे आरोपों को किया खारिज - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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अदालत ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक पर सेक्शन 27A के तहत लगे आरोपों को किया खारिज

अदालत ने शौविक पर ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए फाइनेंसिंग के आरोपों को खारिज किया है। जी हां, रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत देने वाली अदालत ने कहा है कि उन पर ड्रग्स की खरीद-फरोख्त का आरोप नहीं बनता।

इस साल खबरों में अगर कोई छाया रहा है तो वो है बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इन दोनों का नाम ड्रग्स केस से जुड़ा जिसके चलते ये दोनों पूरी दुनिया के सामने विलेन बन गए। कई लोगो ने इन्हे सपोर्ट किया वही ज़्यादातर लोगो ने इन्हे गुनेहगार ही समझ लिया है।  
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बता दे सितंबर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग केस में अरेस्ट कर लिया था। रिया को 28 दिन जेल में गुजारने के बाद जमानत मिल गई थी, जबकि शौविक की बेल कई बार खारिज हुई। लेकिन हाल ही में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने शौविक को बेल दी थी। 

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अब एक बड़ी खबर सामने आई है, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत ने शौविक पर ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए फाइनेंसिंग के आरोपों को खारिज किया है। जी हां, रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत देने वाली अदालत ने कहा है कि उन पर ड्रग्स की खरीद-फरोख्त का आरोप नहीं बनता। 

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रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने शौविक पर सेक्शन 27A (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकॉट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट) के तहत लगे आरोपों को खारिज कर दिया। इस धारा के तहत आरोप साबित होने पर दोषी व्यक्ति को 20 साल तक की जेल हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी पर सेक्शन 27A के तहत केस लगाया गया है, लेकिन उन पर ये चार्ज लागू नहीं होते। यही नहीं अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए ही ये फैसला लिया है। 

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दरअसल रिया चक्रवर्ती की बेल को मंजूर करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आरोपों को खारिज किया था। अदालत ने कहा था कि ड्रग्स रखने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति ने अवैध ड्रग तस्करी में हिस्सा लिया था या फिर उसके लिए फाइनेंसिंग की थी। इसी को आधार बनाते हुए स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने शौविक को बेल दी थी। 

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