उच्चतम न्यायालय ने फिल्म ‘लवयात्री के नाम से धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में फिल्म प्रोड्यूसर सलमान खान को शुक्रवार को बड़ राहत प्रदान करते हुए कहा कि बॉलीवुड के ‘दबंग’ के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि सलमान और फिल्म के अन्य कलाकारों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। यह फिल्म पिछले साल पांच अक्टूबर को रिलीज हुई थी, जिसमें सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा और अभिनेत्री वरीना हुसैन नजर आए थे।
फिल्म के नाम‘लवयात्री’को लेकर गुजरात में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस फिल्म का नाम नवरात्रि के नाम से मिलता जुलता है जिससे हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। बाद में यह मामला शीर्ष अदालत में पहुंचा था।
पिछली सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने फिल्म‘लवयात्री’को लेकर सलमान खान और अन्य निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर और आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई थी।