AGR मामला : दूरसंचार कंपनियों ने की याचिकाओं पर ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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AGR मामला : दूरसंचार कंपनियों ने की याचिकाओं पर ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार की गई एजीआर की परिभाषा को बरकरार रखा था जबकि दूरसंचार कंपनियों की ओर से उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया।

वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल समेत प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने समायोजित सकल आय (एजीआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ निर्देशों की समीक्षा के लिए दायर अपनी याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई की बुधवार को मांग की। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अन्य दूरसंचार कंपनियों पर पुरानी वैधानिक देनदारियों के रूप में सरकार का 1.47 लाख करोड़ रुपये का बकाया है। 
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग वाली याचिका पेश की गई। उन्होंने कहा कि वह इस पर मुख्य न्यायाधीश एस . ए . बोबडे से बात करेंगे और उसकी के अनुरूप फैसले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार की गई एजीआर की परिभाषा को बरकरार रखा था जबकि दूरसंचार कंपनियों की ओर से उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया।
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 मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा था कि भारती एयरटेल ने अपनी याचिका में समायोजित सकल आय से जुड़े ब्याज, जुर्माने और जुर्माने पर ब्याज लगाने के निर्देश की समीक्षा की मांग की है। 

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