भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती बिलों के भुगतान का प्रावधान करने वाली सभी इकाइयों को भारतीय बिल-भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के मंच से जुड़ने की छूट देने का निर्णय किया है। इसके लिए सितंबर तक दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।
बीबीपीएस एक ऐसा मंच है जो दूसरी प्रणालियों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करने में समर्थ है। इसके माध्यम से इस समय डीटीएच, बिजली, गैस, टेलीफोन और पानी -पांच क्षेत्रों की कंपनियों इकाइयों के बिल जमा कराए जा सकते है।
केंद्रीय बैंक ने अब इसमें एक ग्राहक को बारंबार बीजक (बिल) काटने वाली सभी इकाइयों को मुंबई बीबीपीएस से जुड़ने की छूट देने का निर्णय किया है। इस क्षेत्र की कंपनियां/ इकाइयां ग्राहकों बिल-भुगतान सुविधा के लिए इस मंच से स्वैच्छा से जुड़ सकती है।
रिजर्व बैंक की द्वैमासिक समीक्षा बैठक के बाद जारी नीतिगत विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘बीबीपीएस की संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए बिल काटने वाली सभी ऐसी सभी इकाइयों को स्वैच्छा के आधार पर इस प्लेटफार्म से जुड़ने की छूट देने का निर्णय किया गया है जो अपने या आवर्ती बिल भुगतान का प्रवाधान किए हुए हैं। ’ केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश सितंबर में जारी कर दिए जाएंगे।