केंद्र सरकार ने साल के अंत में कारोबारियों को राहत देते हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा को दो महीने आगे बढ़ा दिया है। अब कारोबारी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर 9 (GSTR 9) और 9 सी 28 फरवरी तक दाखिल कर सकेंगे।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बुधवार देर रात को ट्वीट करके यह जानकारी दी। इसमें बताया गया, ‘‘वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न भरने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है।’’
Share Market : शुरुआती कारोबार में 13.25 अंक गिरा Sensex, निफ्टी 17,205.15 पर
GSTR 9 माल और सेवा कर (GST) के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स द्वारा वार्षिक रूप से दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न है। इसमें विभिन्न कर शीर्षों के तहत की गई या प्राप्त की गई जावक और आवक आपूर्ति के बारे में विवरण शामिल हैं। GSTR-9C GSTR-9 और लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच सामंजस्य का एक विवरण है।