मुंबई : एस्सार स्टील मामले में आर्सेलर मित्तल की योजना को स्वीकार किये जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के बाद बैंकों को उम्मीद है कि अगले महीने से उन्हें लक्ष्मी मित्तल की कंपनी से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। न्यायालय ने 15 नवंबर को अपने फैसले में आर्सेलरमित्तल द्वारा करीब 42,000 करोड़ रुपये में एस्सार स्टील को खरीदने का रास्ता साफ कर दिया था और इस संबंध में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले दिए गए आदेश को रद्द कर दिया था।
यहां एक कार्यक्रम से इतर भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक (वाणिज्यिक ग्राहक समूह और सूचना प्रौद्योगिकी) अरिजीत बासु ने कहा कि यह काम प्रगति पर है। पैसा जल्द वापस आने लगेगा। हमें उम्मीद है कि यह चालू तिमाही के अंत तक आना शुरू हो जाएगा। एक अन्य सरकारी बैंक के प्रमुख ने कहा, ‘‘पैसे वापस मिलने की प्रक्रिया दिसंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होनी चाहिए।
उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आर्सेलर मित्तल ने कहा था कि वह साल के अंत तक अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। एस्सार स्टील पर बैंकों का कुल मिलाकर 49,046 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें अकेले स्टेट बैंक का ही 13,222 करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा समाधान प्रक्रिया के दौरान कंपनी को बैंक कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध कराता रहा है। यह प्रक्रिया जून 2017 में शुरू होने के बाद अब समाप्ति के करीब है।
स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने एक वक्तव्य में कहा था कि एस्सार के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद आईबीसी के तहत लंबे समय तक चलने वाले विवाद की गंजाइश नहीं रह जायेगी और फंसे कर्जों का जल्द से जल्द समाधान हो सकेगा।