देश में वर्गो के आधार पर काफी असमानता देखी जाती है। ऐसे में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने आरक्षण की सुविधा दी है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्हें भी उच्च शिक्षा का लाभ मिल सके इस कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार आरक्षण का लाभ देती है। लेकिन, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (Economically Weaker Section Certificate) होना जरूरी है। यह सर्टिफिकेट उन लोगों को दिया जाता है जो कमजोर आय वर्ग से आते हैं।
EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ये है योग्यता-
EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सरकार ने पात्रता तय की है। इसके अनुसार अगर किसी परिवार की सालाना आय 8,00,000 रुपये से कम है और परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन है तो ऐसी स्थिति में आप EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास 1000 sq ft से ज्यादा की जमीन पर घर नहीं होना चाहिए।अगर व्यक्ति शहर में रह रहा है तो यह घर 900 sq ft से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के चाहिए यह डॉक्यूमेंट्स-
1. आधार कार्ड
2. पैन कार्ड
3. निवास प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र
5. एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट
6. आय प्रमाण पत्र
7. पासपोर्ट साइज फोटो
8. मोबाइल नंबर
EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का तरीका-
1. EWS सर्टिफिकेट बनवाने के सबसे पहले आपको EWS का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा. यह फार्म इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा
2. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ आदि सभी दर्ज करें
3. फॉर्म में मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी अटैच करें
4. इसके बाद इस फॉर्म को SDM के ऑफिस में जमा कर दें
5. वहां इस फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा
6. सभी जानकारी सही निकलने के बाद SDM ऑफिस से ही EWS सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।