नई दिल्ली : स्थायी खाता संख्या (पैन) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है। विभाग ने कहा, ‘‘बेहतर कल के लिए…आयकर सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें।
सूचना में कहा गया है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी। इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है।
उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य रहेगी।