एनजीटी ने फाक्सवैगन पर लगाया 500 करोड़ रुपये का जुर्माना, कंपनी ने कहा - फैसले को देंगे चुनौती - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

एनजीटी ने फाक्सवैगन पर लगाया 500 करोड़ रुपये का जुर्माना, कंपनी ने कहा – फैसले को देंगे चुनौती

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने जर्मनी की वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन पर उसकी डीजल कारों में उत्सर्जन को छिपाने के लिये चकमा देने वाला उपकरण

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने जर्मनी की वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन पर उसकी डीजल कारों में उत्सर्जन को छिपाने के लिये चकमा देने वाला उपकरण लगाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में बृहस्पतिवार को 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया।

हालांकि, कंपनी ने कहा है कि वह एनजीटी के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी। कंपनी ने दोहराया है कि उसकी कारों में भारत में लागू उत्सर्जन नियमों का पूरी तरह पालन किया गया है।

एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनी को दो महीने के भीतर यह राशि जमा कराने को कहा है।

मीडिया के खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून के इस्तेमाल की कोशिश निंदनीय : एडिटर्स गिल्ड

एनजीटी ने कहा कि सीपीसीबी जुर्माने की राशि का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बेहतर करने में कर सकता है। हरित न्यायाधिकरण ने इससे पहले 16 नवंबर 2018 को कहा था कि फाक्सवैगन द्वारा भारत में उसकी डीजल कारों में ‘‘चकमा देने वाले उपकरण’’ का इस्तेमाल होने से पर्यावरण को नुकसान हुआ है। न्यायाधिकरण ने उस समय कंपनी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास अंतरिम तौर पर 100 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था।

अधिकरण ने सीपीसीबी, भारी उद्योग मंत्रालय, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त दल भी गठित किया था। संयुक्त दल ने कारों से अत्यधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन से दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को लेकर फॉक्सवैगन पर 171.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फॉक्सवैगन की कारों ने दिल्ली में 2016 में करीब 48.678 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन किया।

एनजीटी ने एक शिक्षक ऐलावदी एवं कुछ अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुये निर्णय सुनाया है। इन लोगों ने उत्सर्जन नियमों के उल्लंघन को लेकर फॉक्सवैगन की कार बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

बहरहाल, फॉक्सवैगन ने जारी वक्तव्य में कहा है, ‘‘फॉक्सवैगन समूह दोहराता है कि समूह की सभी कारों में उन सभी उत्सर्जन मानकों का पालन किया गया है जैसा कि भारत में उन्हें परिभाषित किया गया है। समूह एनजीटी के आदेश की प्रति की प्रतीक्षा कर रहा है। फाक्सवैगन समूह एनजीटी के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा।’’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 3 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।