भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा येस बैंक पर गुरुवार शाम 6 बजे रोक लगा दी गयी है। इस रोक से परेशान डेपोसिटर्स को एटीएम से पैसे निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब सिर्फ 50,000 रूपए महीने भर में निकाल सकते हैं। जिस वजह से येस बैंक के ग्राहक परेशान है और देर रात तक लम्बी लाइन में लगे नज़र आये है।
शुक्रवार RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया से बात कर कहा :
हमने जो 30 दिन की बाहरी सीमा दी है, आपको YesBank को पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना बनाने के लिए RBI की ओर से बहुत तेज़ी से कार्रवाई देखने को मिलेगी।
वित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना , गुरुवार शाम 6 बजे से यह रोक शुरू
सरकार ने निजी क्षेत्र के येस बैंक पर 30 दिन की अस्थायी रोक लगाते हुये इस दौरान खाताधारकों के लिए निकासी की सीमा 50 हजार रुपये तय कर दी है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि गुरुवार शाम 6 बजे से यह रोक शुरू हो गयी है और 03 अप्रैल तक जारी रहेगी।
इस पूरी अवधि में खाताधारक 50 हजार रुपये से अधिक नहीं निकाल सकेंगे। यदि किसी खाताधारक के इस बैंक में एक से अधिक खाते हैं तब भी वह कुल मिलाकर 50 हजार रुपये ही निकाल सकेगा। रिजर्व बैंक के आवेदन पर वित्त मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी खाताधारक ने बैंक से ऋण ले रखा है या उस पर बैंक की कोई देनदारी है तो देनदारी की राशि घटाने के बाद ही जमा राशि में से पैसे दिये जायेंगे।
बैंक द्वारा पहले जारी किये जा चुके पेय ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के मद में भुगतान पर रोक नहीं होगी
रिजर्व बैंक को यह अधिकार होगा कि वह उपचार खर्च, उच्च शिक्षा खर्च, स्वयं के या अपने ऊपर निर्भर किसी भी व्यक्ति के विवाह समारोह या अन्य किसी भी अपरिहार्य आकस्मिक खर्च के लिए 50 हजार से ज्यादा की राशि का खाताधारक को भुगतान करने का आदेश जारी कर सकता है। यह आदेश सभी खाताधारकों के लिए या किसी विशेष खाताधारक के लिए जारी किया जा सकता है।
रोक की अवधि के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के मद में भी येस बैंक भुगतान कर सकेगा। इस दौरान बैंक के पास किसी भी मद में गिरवी रखी गयी आस्तियों को भी बैंक उसके मालिक को लौटा सकते हैं, बशर्ते गिरवी संपत्ति के बदले में लिये गये ऋण का पूरा भुगतान कर दिया जाये।