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EPF के लिए वेतन सीमा में हो सकता है इजाफा, जानें इस प्रस्ताव से आप कैसे होंगे प्रभावित

एक उच्च स्तरीय समिति ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव किया है।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जानकारी आई है। दरअसल, एक उच्च स्तरीय समिति ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव किया है। 
हालांकि, समिति ने कहा है कि सरकार सभी प्रस्तावों पर विचार करते हुए बैक डेट से वृद्धि को लागू कर सकती है। प्रस्ताव एक बार लागू होने के बाद, अनुमानित 7.5 लाख अतिरिक्त श्रमिकों को योजना के दायरे में लाएगा, और वेतन में वृद्धि के लिए भी समायोजित करेगा जैसा कि 2014 में अंतिम संशोधन किया गया था।  
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तो यह उन नियोक्ताओं को राहत देगा 
ईकोनामिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, “यदि ईपीएफओ के न्यासी के केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस सुझाव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह उन नियोक्ताओं को राहत देगा, जो किसी भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ को तुरंत उठाने के लिए अनिच्छुक हैं।” नियोक्ताओं ने अपने परामर्श में महामारी के प्रकोप के कारण अपनी बैलेंस शीट पर तनाव का हवाला दिया और प्रस्तावित वृद्धि को लागू करने के लिए और समय मांगा।  
ईपीएफओ ग्राहकों के कुल मूल वेतन का 1.16 फीसदी योगदान करती है 
यह सरकारी खजाने के लिए भी राहत की बात होगी, क्योंकि केंद्र वर्तमान में ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के लिए हर साल लगभग 6,750 करोड़ रुपये का भुगतान करता है। सरकार इस योजना के लिए ईपीएफओ ग्राहकों के कुल मूल वेतन का 1.16 फीसदी योगदान करती है। मौजूदा नियमों के तहत, 20 से अधिक कर्मचारियों वाली किसी भी कंपनी को ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होना चाहिए और 15,000 रुपये आय वाले सभी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योजना अनिवार्य है।  
वेतन की सीमा में इजाफा 
सीमा को बढ़ाकर ₹21,000 करने से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत आएंगे। यह सीमा को अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के साथ भी संरेखित करेगा जहां सीमा ₹ 21,000 है। ईपीएफओ के न्यासियों के केंद्रीय बोर्ड में एक नियोक्ता के प्रतिनिधि केई रघुनाथन ने कहा कि ईपीएफओ के भीतर एक आम सहमति है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समान मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। 

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