नई दिल्ली : बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एंटीगुआ के 'निवेश के बदले नागरिकता प्राधिकरण' को भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के बारे में कभी भी क्लीन चिट रिपोर्ट नहीं दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि सेबी चोकसी को नागरिकता देने को लेकर इस मामले में एंटीगुआ को नोटिस भेजने पर विचार कर रहा है।
उसने कहा कि सेबी दो सूचीबद्ध कंपनियों गीतांजलि जेम्स और पंजाब नेशनल बैंक के संबंध में कुछ ब्रोकरों समेत मेहुल चोकसी-नीरव मोदी और इनसे जुड़े लोगों द्वारा पूंजी बाजार नियमनों के कथित उल्लंघन की जांच कर रहा है। एंटीगुआ की मीडिया में पिछले सप्ताह खबरें थीं जिनमें वहां के 'निवेश के बदले नागरिकता इकाई (सीआईयू)' ने दावा किया था कि चोकसी को वहां की नागरिकता भारत की पुलिस, पासपोर्ट कार्यालय और सेबी समेत विभिन्न भारतीय प्राधिकरणों से अनापत्ति रपट मिलने के बाद दी गयी है।
सेबी ने सीआईयू के दावे को खारिज करते हुए शुक्रवार को एक बयान जारी किया था। सेबी ने कहा कि सेबी को एंटीगुआ के सीआईयू से किसी भी जांच की जानकारी कभी मांगी नहीं गयी और न ही सेबी ने ऐसी कोई जानकारी सीआईयू को दी है। अधिकारी ने कहा कि सेबी 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी और चोकसी के खिलाफ जांच काफी आगे बढ़ा चुका है और जल्दी ही इस संबंध में आदेश दिये जा सकते हैं। मोदी और चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो की भी जांच चल रही है।