नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे करीब 17 हजार शिक्षक, प्रधानाचार्य और उप-प्रधानचार्य को लंबे समय के बाद पदोन्नति को तोहफा मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के तहत उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरुवार को पदोन्नति संबंधित मामले को हरी झंडी दे दी। एलजी ने डीएसएसएसबी को निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक इनके पदोन्नति संबंधि कार्य को पूरा करें। साथ ही जिन मामलों में यूपीएससी की मदद की जरूरत होगी उसके लिए तुरंत या 31 मार्च 2018 से पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए।
उपराज्यपाल ने संबंधित विभागों को माह के पहले कार्य दिवस में एटीआर भेजने का निर्देश दिया है। वहीं इस संबंध में उपराज्यपाल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 15930 शिक्षकों और एक हजार प्रधानचार्य व उप-प्रधानाचार्य के पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा। उपराज्यपाल ने हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर पदोन्नति संबंधित आदेश दिए हैं। अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों के पदोन्नति से शिक्षक का मनोबल बढ़ेगा। साथ ही शिक्षकों के फीडर कैडर में रिक्तियों के अनुरूप होगी जिन्हें प्रमोशन और नियमित भर्ती के द्वारा भरा जा सकेगा।
रद्द करें पदों को… दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 10-15 सालों से उपयोग न हो रहे पदों को उपराज्यपाल ने रद्द करने का निर्देश दिया है। एलजी द्वारा जारी निर्देश के तहत शिक्षा विभाग एक प्रस्ताव तैयार करे। इसमें उन पदों की जानकारी दी जाए जिनकी जरूरत नहीं है। इन पदों को जरूरत के आधार पर रद्द कर दिया जाएगा।
शिक्षकों को होगा लाभ… राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव अजय वीर यादव आैर शिक्षाविद् डीके तनेजा ने बताया कि यह फैसला शिक्षकों के हित में है। उपराज्यपाल ने शिक्षकों की मांग को देखते हुए अच्छा फैसला लिया है। इससे शिक्षक वर्ग में खुशी की लहर है।