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30 होटलों के फायर लाइसेंस रद्द, सील करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली : होटल अर्पित पैलेस की आग में 17 जिंदगियों के स्वाहा होने के बाद हरकत में आई दिल्ली सरकार ने करोल बाग इलाके के 30 होटलों का लाइसेंस कैंसल कर दिया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सत्येंद्र जैन का कहना है कि आने वाले दिनों में सरकार पूरी दिल्ली के कमर्शियल इमारतों की जांच कराएगी।

इसके साथ ही अगले सप्ताह से फायर सेफ्टी नियमों में भी बदलाव किए जाएंगे। आग के बाद मौके का दौरा करने पर उन्होंने पाया था कि दमकल विभाग की तरफ से वर्ष 2017 में एनओसी दी गई थी। इसके बाद से होटल में कई बदलाव किए गए थे। उस इलाके में चल रहे अन्य होटलों में भी इस तरह के नियमों के उल्लंघन की सूचना मिली थी।

जिसे लेकर दमकल विभाग को रोजना ही इनकी जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया था। जिसका पालन करते हुए विभाग ने 13 फरवरी को कुल 23 होटलों की जांच की। इनमें से 13 में नियमों का उल्लंघन पाया गया। वहीं 14 फरवरी को 22 होटलों की जांच हुई, जिसमें से 17 में नियमों का उल्लंघन मिला।

इन सभी के फायर लाइसेंस कैंसल करते हुए नगर निगम और दिल्ली पुलिस को लिख दिया गया है कि वे इन्हें सील करें। नगर निगम ने सील किया या नहीं, इसकी जांच अगले तीन से चार दिनों में की जाएगी। हालांकि नगर निगम ने बताया है कि 13 फरवरी को नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए होटलों का लाइसेंस कैंसल कर दिया गया है।

बदले जाएंगे नियम गृह मंत्री का कहना है कि एनओसी को लेकर कई तरह की पेचीदगियां हैं, दमकल विभाग के अनुसार, इमारत दो तरह की हो सकती है 15 मीटर से कम से ज्यादा। इसलिए वे मंजिल नहीं देखते। वहीं नियमों के अनुसार पैसेज चार फुट का होना चाहिए, लेकिन उसमें वेंटिलेशन की सुविधा भी होनी चाहिए। अर्पित और अन्य होटलों ने इसी तरह की गलतियां की हैं। वहीं बचाव के उपकरण काम नहीं कर रहे थे।

होटल प्रबंधन दोषी उन्होंने होटल अर्पित में लगी आग के लिए पूरी तरह से होटल प्रबंधन को दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि एक चश्मदीद का कहना है कि उसने करीब सवा तीन बजे होटल के रिसेप्शन को आग की सूचना दे दी थी, लेकिन होटल ने दमकल को करीब एक घंटे बाद सूचना दी। जिसके महज पांच मिनट बाद दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच गईं।