आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री व विधायक सोमनाथ भारती को यूपी के अस्पतालों पर विवादित बयान देना भारी पड़ गया। उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। विवादित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व मंत्री व आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को पुलिस ने सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया। पूर्व मंत्री को अदालत में पेश करने को लेकर कोर्ट परिसर में भारी गहमा-गहमी का माहौल रहा। स्पेशल जज पीके जयंत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद देर शाम पूर्व मंत्री की क्रिमिनल हिस्ट्री व जमानत अर्जी पर रिपोर्ट तलब करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तिथि नियत कर दी है। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
विवादित टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व मंत्री व आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को शाम करीब चार बजे अमेठी जिले की पुलिस ने रिमांड के लिए सीजेएम कोर्ट में पेश किया। जनप्रतिनिधि से मामला जुड़ा होने के कारण पुलिस सीजेएम कोर्ट से पूर्व मंत्री का रिमांड नहीं करा पाई। इसके बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत की अदालत में पेश किया। कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने पूर्व मंत्री की जमानत अर्जी पेश करते हुए उन्हें फर्जी केस में फंसाए जाने का आरोप लगाया और उन्हें जमानत पर रिहा करने की मांग की। अभियोजन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद देर शाम पूर्व मंत्री की क्रिमिनल हिस्ट्री व जमानत अर्जी पर पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पूर्व मंत्री को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। फिलहाल आप विधायक अमहट जेल में रहेंगे।
गौरतलब हो कि सोमनाथ भारती को यूपी के अस्पतालों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अमेठी के जायस में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आप विधायक का मेडिकल परीक्षण कराया गया और फिर वहां से उन्हें सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई करते हुए अदालत ने भारती की जमानत अर्जी खारिज कर दी । जेल भेजे जाने की सूचना जैसे ही आप कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने दीवानी के बाहर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सोमनाथ भारती के अधिवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार अमेठी पुलिस द्वारा गलत तरीके से रिमांड लिया गया था, जिसे रिफ्यूज करने के लिए अदालत में प्रार्थना की गई, लेकिन अदालत में उसे न मानते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को होनी है। वहीं, सोमनाथ के अधिवक्ता ने हाइकोर्ट में रिट दायर करने की बात कही है।