दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में अनियमितता के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक को जमानत दे दी है. जमानत मिलने के बाद अमानतुल्लाह खान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए उनकी टीम ने कहा कि ‘सच की जीत हुई’. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को एक लाख रुपये की राशि पर जमानत दे दी. बता दें कि आप विधायक को 16 सितंबर को एसीबी ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें 4 दिन और 5 दिन की एसीबी कस्टडी में लिया गया था. 26 सितंबर को अमतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. 27 सितंबर को अमानतुल्लाह की जमानत पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी, जिसके बाद 28 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे के लिए ऑर्डर रिज़र्व रखा गया था.
आपराधिक विश्वास भंग के सभी सामग्री गायब
दिल्ली की अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित रख लिया. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा था कि फैसला बुधवार को सुनाया जाएगा. मंगलवार को अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 किसी सरकारी सेवक या बैंक, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वास भंग के लिए सभी सामग्री गायब है और अभियोजन ने ‘‘अपनी मर्जी से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खान को निशाना बनाया.
एक-एक पैसे का हिसाब रखा गया
मेहरा ने यह भी कहा था कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया और ये आरोप प्रक्रियागत खामी है. उन्होंने कहा कि कानून का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ और न ही प्रथम दृष्टया इसका कोई सबूत है. कानून के कथित दुरुपयोग के संबंध में वकील ने कहा कि ‘‘एक-एक पैसे का हिसाब रखा गया.