श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपित आफताब अमीन पूनावाला ने आज गुरुवार को दक्षिण दिल्ली की साकेत कोर्ट में अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। बता दें कि इससे पहले 17 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का आदेश दिया था।
वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुआ था
आपको बता दें कि अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शव के करीब 35 टुकड़े करने के आरोपित आफताब ने 17 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली की अदालत को बताया था कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसे जानकारी नहीं थी कि उसकी ओर से जमानत याचिका दायर की जाएगी। अविनाश नाम के वकील ने आफताब की जमानत याचिका लगाई थी। उस दौरान आफताब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत के समक्ष वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुआ था।
शव के साथ दरिंदगी की हदें पार की थी
मामले में आफताब पर आरोप है कि उसने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के साथ दरिंदगी की हदें पार की थी। उनसे श्रद्धा की हत्या के बाद शव के करीब 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखा और महीनों तक उन्हें अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगाया।