नई दिल्ली : त्योहारी सीजन और मौसम में आए बदलाव के बाद दिल्ली में खतरनाक होने वाले प्रदूषण स्तर की संभावनाओं को देखते हुए 30 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही आदेश जारी किया गया है कि यदि कोई प्रदूषण फैलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देख गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के टास्क फोर्स की 50वीं बैठक हुई।
इस बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ.प्रशांत गर्गवा ने विशिष्ट हवा की गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की। इस समीक्षा के दौरान भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. वीके सोनी ने बताया कि अगले कुछ दिनों में त्योहार सीजन के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है।
इसके अलावा स्टबल बर्निंग, मौसम में बदलाव का भी असर रहेगा। हवा की गति और दिशाओं में उतार-चढ़ाव रहने की संभावनाएं हैं। सुबह और दोपहर में हवाएं तेज रहने की संभावना है। ज्यादातर तेज हवाओं के चलने की आशंका है। उनका कहना है कि 27 अक्टूबर से उत्तर पश्चिम की ओर हवाएं चल सकती है। 28 अक्टूबर को कोहरे की भी आशंका है।
चुनौती के लिए रहे तैयार… सदस्य सचिव डॉ. गर्गवा ने जोर देकर कहा कि अगले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण होंगे। सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को सख्ती से काम करना होगा। दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता की जांच करना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही कानून को और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। राज्यों में लकड़ी व अन्य को जलाने की जांच के लिए प्रदूषण सहित गतिविधियों को नियंत्रित करना होगा।
सड़कों पर उतरेंगे जवान
प्रदूषण को रोकने व जाम की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त जवान उपलब्ध होंगे। साथ ही सुनिश्चित किया जाएगा कि अतिरिक्त जनशक्ति सभी क्षेत्रों में सुगम यातायात की व्यवस्था करें। विशेष रूप से दिल्ली में उच्च यातायात गलियारों की पहचान की जाए, जहां ज्यादा जाम लगते हैं। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को पर सख्ती से कार्रवाई की जाए।
सख्त नियम में चले पटाखे
पटाखों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा रात के समय गर्म मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर और निर्माण गतिविधियां बंद रहेगी। ग्रेप के अनुसार 26 से 30 अक्टूबर तक शाम 6 बजे से रात 6 तक धूल उत्पन्न करने वाले सभी कार्य बंद रहेंगे। यह आदेश दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ में भी लागू होगा।
कोयला आधारित उद्योग बंद
26 से 30 अक्टूबर के दौरान कोयला आधारित उद्योग (बिजली-संयंत्रों को छूट)। फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत और बहादुरगढ़ में बंद रहेंगे। दिल्ली के उद्योगों जो अभी तक पीएनजी में स्थानांतरित नहीं हुए हैं वह भी बंद रहेंगे। अवैध उद्योगों के संचालन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।