नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्धारित गति से कम गति पर वाहन चलाने के बावजूद चालान काटने के मामले में गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी. हरिशंकर की बेंच ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने काटे गए ट्रैफिक चालान की राशि वापस करने तथा दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए एक कमेटी गठित करने की मांग की है।
चालान वापस करने की मांग करते हुए पवन प्रकाश पाठक ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने हाईकोर्ट से कहा है कि पुलिस ने वसूले गए जुर्माने की राशि के बारे में स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए जारी चालान की राशि उन लोगों को वापस की जाए जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम सीमा से कम गति से वाहन चला रहे थे।
उन्होंने कहा कि नोटिस बोर्ड लगाने में राज्य सरकार की गड़बड़ी के कारण पुलिस विभाग ने चालान काटे थे। बोर्ड में बताया गया था कि वाहनों की अधिकतम गति सीमा 70 किमी प्रति घंटा है जबकि 60 किमी प्रति घंटे की गति को पार करने पर चालान काटे जा रहे थे। दिल्ली यातायात पुलिस ने 15 अक्टूबर को एक बयान जारी कर कहा था कि लगभग 1.5 लाख चालान वापस लिया जाएगा जिनका अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर निर्धारित गति से तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर चालान काटा गया था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वसूले गए जुर्माने की राशि का क्या किया जाएगा। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक तरीके से जांच व उसके निवारण के उपायों पर गौर करने के लिए दिल्ली सड़क सुरक्षा नीति के तहत एक समिति गठित की जाए।