दिल्ली पुलिस के अधिकारी से बदतमीजी के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट शिखा चहल मंगलवार को इस मामले पर आदेश पारित करेंगी। एक पुलिस अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद शनिवार को आसिफ खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
कांग्रेस नेता के खिलाफ शाहीन बाग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से रोकना) और 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
क्या था मामला?
दरअसल, शाहीनबाग में कांग्रेस नेता आसिफ खान एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे इस दौरान उनके भाषण पर पास में खड़े एसआई ने आपत्ति जताई और बोलने से मना किया तो आसिफ खान बिफर गए। उन्होंने माइक से ही एसआई को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आसिफ खान ने सब इंस्पेक्टर को ना सिर्फ गालियां दीं, बल्कि उनके समर्थकों ने हाथापाई और धक्कामुक्की भी की।
दरअसल, शाहीनबाग में कांग्रेस नेता आसिफ खान एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे इस दौरान उनके भाषण पर पास में खड़े एसआई ने आपत्ति जताई और बोलने से मना किया तो आसिफ खान बिफर गए। उन्होंने माइक से ही एसआई को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आसिफ खान ने सब इंस्पेक्टर को ना सिर्फ गालियां दीं, बल्कि उनके समर्थकों ने हाथापाई और धक्कामुक्की भी की।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि तैयब मस्जिद इलाके के पास पेट्रोलिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर ने भीड़ को देखा जहां कांग्रेस MCD काउंसलर उम्मीदवार अरीबा खान के पिता आसिफ मोहम्मद खान अपने समर्थकों के साथ जोरदार नारे लगाते हुए सभा को संबोधित कर रहे थे। जब कांस्टेबल ने सभा के संबंध में उनसे चुनाव आयोग की अनुमति मांगी तो आसिफ खान आक्रामक हो गए और उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया।
आसिफ ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की। थाना शाहीन बाग में आसिफ के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पूर्व विधायक को गिरफ्तार करते हुए दो अन्य मिन्हाज और साबिर को भी हिरासत में लिया है। उपरोक्त प्राथमिकी में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।