बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को पत्र लिखने के चलन को किया खारिज - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को पत्र लिखने के चलन को किया खारिज

चौधरी की याचिका का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था।

बंबई हाई कोर्ट ने उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाने की बजाय कुछ लोगों के खिलाफ आरोप लगाने के लिए सीधे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के चलन की शुक्रवार को निंदा की। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर की खंडपीठ ने कहा कि कानून में अंकित प्रक्रिया को छोड़कर शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को पत्र लिखने का मकसद प्रचार पाना लगता है।

पीठ ने कोरेगांव-भीमा गांव में इस साल जनवरी में भड़की हिंसा के मामले में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। हिंसा का पीड़ित होने का दावा करने वाले पुणे निवासी सतीश गायकवाड़ ने अपनी याचिका में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से मामले में जांच कराने की मांग की, वहीं दूसरी याचिका सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल मलिक चौधरी ने दाखिल की और राज्य सीआईडी से जांच कराने की मांग की।

सोशल मीडिया का इस्तेमाल गंदगी फैलाने के लिए नहीं करने का लें संकल्प : प्रधानमंत्री

चौधरी की याचिका का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा, ”पत्र में याचिकाकर्ता ने कई लोगों के खिलाफ व्यापक आरोप लगाये हैं और दरअसल एक पड़ोसी देश को भी इसमें शामिल किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की बजाय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं।”

अदालत ने कहा कि कानून किसी व्यक्ति को पुलिस या मजिस्ट्रेट के पास जाने और शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देता है। न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा, ‘‘लगता है कि ये लोग केवल प्रचार और प्रसिद्धि चाहते हैं।’’ पीठ याचिकाओं पर अब 17 सितंबर को सुनवाई करेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।