नई दिल्ली : कड़कड़डूमा कोर्ट ने सात साल के बच्चे के खिलाफ दायर चैक बाउंस मामले में केस को खारिज कर दिया है। यह मामला साहिबाबाद निवासी सिद्घार्थ अग्रवाल ने बच्चे के खिलाफ मई 2018 में दायर किया था। शिकायतकर्ता के पिता व बच्चे के पिता एक दूसरे के साथ कारोबार करते थे।
चैक बाउंस होने पर यह मामला दायर किया गया था। कड़कडड़ूमा जिला अदालत के एसीएमएम विजय कुमार झा के समक्ष आरोपी बच्चा 5 जुलाई को स्कूल की वर्दी में पेश हुआ। तो उन्होंने उसका परिचय पत्र देखा। उसमें उसकी आयु महज सात साल लिखी थी।
दूसरी ओर कोर्ट ने आरोपी बच्चे के पिता को छूट दी कि वह सात साल के बच्चे पर चैक बाउंस का केस करने से हुई प्रताड़ना के लिए शिकायतकर्ता पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। कोर्ट के समक्ष आरोपी बच्चे की ओर से वकील विशेष राघव ने बताया कि शिकायतकर्ता सिद्घार्थ अग्रवाल ने टीटू शर्मा के बेटे के नाम से नोटिस भेज दिया। जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि यह बच्चा नाबालिग है।