दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी नवनीत कालरा की जमानत सम्बन्धी याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में नवनीत ने अपनी जमानत पर जल्द निर्णय लेने का निचली अदालत को निर्देश देने का अनुरोध किया था। इस पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि कानून को उसका काम करने दीजिए।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कालरा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते समय निचली अदालतत द्वारा की गई टिप्पणियों में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अदातलों द्वारा की गई टिप्पणियों और मीडिया संगठनों द्वारा उनकी रिपोर्टिंग किये जाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कानूनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। हाई कोर्ट ने कालरा को राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया।
दिल्ली HC ने कहा- विदेशी टीकों के ‘क्लिनिकल ट्रायल’ की अनुमति के अनुरोध वाली याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लें
कालरा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद निष्फल हो गई है। लिहाजा. इस मामले में अब कुछ नहीं बचो है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कालरा को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजते हुए कहा था कि कोरोना वायरस महामारी के बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी और जमाखोरी के आरोपों के संबंध में उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी जरूरी है।
कालरा को सोमवार रात गुरुग्राम में पकड़ा गया था और सोमवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। कालरा के स्वामित्व वाले रेस्तरांओं खान चाचा, टाउन हॉल और नेगे एंड जू से कुछ दिन पहले 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद हुए थे, जिसके बाद से कालरा फरार था। सत्र अदालत ने 13 मई को उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।