कोरोना संकट : राष्ट्रीय राजधानी की सील सीमाओं को खुलवाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

कोरोना संकट : राष्ट्रीय राजधानी की सील सीमाओं को खुलवाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर

दिल्ली सरकार ने एक जून से एक हफ्ते के लिए दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ”हम सीमाएं खोलेंगे, तो पूरे देश के लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली आ जाएंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को कोरोना महामारी संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमाएं इस वक्त सील हो रखी हैं जिसको खुलवाने के प्रयास में एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली की सील सीमाओं को तत्काल खोलने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ताकि एनसीआर और अन्य राज्यों के लोग राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार के अस्पतालों में अपना इलाज करा सकें।
याचिकाकर्ता और वकील कुशाग्र कुमार ने बताया कि याचिका का वेब लिंक के जरिए तत्काल सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के सामने उल्लेख किया और इसके चार जून को सूचीबद्ध होने की संभावना है। आप सरकार ने एक जून से एक हफ्ते के लिए दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ”हम सीमाएं खोलेंगे, तो पूरे देश के लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली आ जाएंगे। दिल्ली के अस्पताल दिल्ली के लोगों के लिए आरक्षित होने चाहिए।”
केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली-गुड़गांव, दिल्ली-गाजियाबाद और दिल्ली नोएडा सीमा एक हफ्ते के लिए सील है। सिर्फ जरूरी सेवा प्रदाताओं और कर्मचारियों को सीमा पार करने की इजाजत है, जो वे अपना पहचान पत्र दिखा कर सकते हैं।याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में काम करने वाले और नोएडा और गुरुग्राम या अन्य राज्यों में रहने वाले लोग एम्स जैसे केंद्र सरकार के अस्पतालों में इलाज कराने के अधिकार से वंचित हुए हैं।
इसमें कहा गया है, “दिल्ली सरकार का आदेश न केवल अमानवीय और गैरकानूनी है, बल्कि निरंकुश है। चिकित्सा का बुनियादी ढांचा बनाने और चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए काम करने के बजाय, वह सीमाओं को सील कर रहे हैं और दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने से रोक रहे हैं। ”इसमें कहा गया है कि एनसीआर में रहने वाले लोग फ्लाइट और ट्रेन जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए दिल्ली आते हैं और सरहदों को सील करने से इन संपर्कों पर असर पड़ेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − six =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।