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एयरसेल-मैक्सिस मामले में कोर्ट ने CBI और ED को जांच पूरी करने के लिए 4 मई तक का दिया समय

कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ को बताया कि इस मामले में चार देशों को अनुरोध पत्र भेजे गए हैं, अब उनके जवाब का इंतजार है।

एयरटेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए दिल्ली की एक कोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आगामी 4 मई तक का समय निर्धारित किया है। 
कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ को बताया कि इस मामले में चार देशों को अनुरोध पत्र भेजे गए हैं, अब उनके जवाब का इंतजार है। जांच एजेंसी के अनुरोध पर अनुरोध पत्र अदालतें जारी करती हैं। यह तब जारी किए जाते हैं जब जांच एजेंसी को किसी दूसरे देश से किसी सूचना की आवश्यकता होती है। 
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सीबीआई और ईडी की ओर से दायर एयरसेल-मैक्सिस मामले पर कोर्ट ने 28 जनवरी को फिर से सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने पिछले साल 5 सितंबर को इस मामले की सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की थी और इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दोनों जांच एजेंसियां बार-बार टालने की मांग कर रही हैं। 

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जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि कार्ति चिदंबरम को 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी कैसे मिली। उस वक्त उनके पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि संप्रग सरकार के वक्त वित्त मंत्री रहे पी. चिदंबरम ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हुए इस सौदे को मंजूरी दी और उसके बदले में रिश्वतली। 

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