दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू और अन्य के खिलाफ दायर किए गए पूरक आरोप-पत्र पर कोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने समन जारी करते हुए सभी को 29 जून को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिया है।
मुख्य महानगर दंडाधिकारी गजेंद्र सिंह नागर ने 29 जून को सभी आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए तलब किया है। मनिंदर सिंह और खेमप्रीत सिंह के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया गया है, जो अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई थी जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
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पुलिस ने 17 जून को एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। जांच अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट में उन गवाहों के नाम बताए जो गंभीर रूप से घायल हुए थे या जिनसे हथियार छीने गए थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को जांच का काम सौंपा गया था। अपराध शाखा ने सिद्धू और 15 अन्य के खिलाफ हिंसा के लगभग चार महीने बाद 17 मई को 3,224 पृष्ठ का पहला आरोप पत्र दाखिल किया था।
दीप सिद्धू पर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया गया था। सिद्धू को नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उस पर लाल किले में अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया था।