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INX मीडिया केस : कोर्ट ने ईडी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की हिरासत मांगते हुए अदालत से कहा कि वे उनके पास बचे एक दिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहेंगे।

दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को एक दिन की हिरासत में देने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ जल्द ही आदेश सुनाएंगे। 
जांच एजेंसी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम से पूछताछ के लिए उन्हें एक दिन के लिए हिरासत में देने का अनुरोध किया है। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की हिरासत मांगते हुए अदालत से कहा कि वे उनके पास बचे एक दिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहेंगे। 

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चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एजेंसी ने 14 दिनों तक उनसे पूछताछ नहीं की। अदालत ने 24 अक्टूबर को चिदंबरम को आज तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा था। 

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