उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर समेत सात दोषियों को दस साल कैद की सजा सुनाई है। और इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर को पीड़िता के परिवार को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।
कोर्ट ने इस मामले में सेंगर को दोषी करार देते हुए कहा था कि जिस तरीके से पीड़िता के पिता की हत्या की गई थी, वह जधन्य था। पुलिस कस्टडी में पीड़िता के पिता की नौ अप्रैल 2018 को हत्या हो गई थी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। इससे पहले उन्नाव रेप केस में सीबीआई की विशेष अदालत कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। ये दूसरी एफआईआर थी, जिसमें कोर्ट ने आज सजा सुनाई है।