दूरसंचार कंपनियों के शीर्ष संगठन सीओएआई ने कहा कि जो भी ग्राहक दूरसंचार प्रदाताओं के रिकॉर्ड से अपनी आधार से जुड़ी जानकारियां हटवाना चाहते हैं, वे सत्यापन के लिये कोई वैकल्पिक वैध प्रमाण-पत्र दे सकते हैं।
सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक राजन एस मैथ्यू ने कहा, ‘दूरसंचार कंपनियों की दूर संचार विभाग के साथ बैठक हुयी। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि ग्राहक दूरसंचार कंपनियों के डेटा बेस से अपना आधार विवरण हटवाना चाहता है तो उसे इसकी अनुमति दी जानी चाहिये।’
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उन्होंने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को ग्राहक द्वारा दिये गये दस्तावेज का सत्यापन करने के लिये कुछ समय की जरूरत होगी लेकिन जब तक दस्तावेज सत्यापित नहीं हो जाता आपका कनेक्शन काम करता रहेगा।
मैथ्यू ने कहा, ‘ग्राहकों को अपने सेवा प्रदाताओं को फोन करके सेवा या बिक्री केंद्र की जानकारी लेनी होगी, जहां जाकर वो आधार विवरण को हटवाने का अनुरोध कर सकते हैं।’
सरकार ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि आधार के जरिये जारी किये मोबाइल कनेक्शन पर बंद होने का कोई खतरा नहीं है। साथ ही उन रिपोर्ट को भी खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय के आधार मामले पर आये फैसले के बाद 50 करोड़ या आधे से अधिक सिम कार्ड कनेक्शन रद्द हो जायेंगे।


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