दिल्ली के गार्गी कॉलेज में एनुअल प्रोग्राम के दौरान छात्राओं से छेड़छाड़ का मुद्दा गरमाता जा रहा है। छेड़छाड़ को लेकर आज छात्राओं ने कॉलेज कैम्पस में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ प्रमिला कुमार का पहला बयान सामने आया है।
दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन को समन जारी करते हुए 3 फरवरी को दोपहर 2:00 बजे पेश होने को कहा है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इस पूरी घटना को लेकर गार्गी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ प्रमिला कुमार ने कहा, हमने शिकायतकर्ताओं, चश्मदीदों और प्रासंगिक जानकारी के आधार पर उच्च-स्तरीय जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
समिति, समयबद्ध तरीके से छात्राओं की शिकायत पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। उन्होंने कहा, छात्राओं के पास गोपनीय जांच के लिए गार्गी कॉलेज के आईसीसी से संपर्क करने का भी विकल्प है। कॉलेज प्रशासन शिकायतों पर जल्द से जल्द एक रिपोर्ट दर्ज कराएगा ताकि अपराधियों को सजा दिलाई जा सके।
दिल्ली महिला आयोग ने गार्गी कॉलेज और दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आज खुद इस घटना को लेकर कॉलेज गईं। मालीवाल ने कहा, हमने दिल्ली पुलिस और गार्गी कॉलेज को कार्रवाई नहीं करने पर नोटिस जारी किया है। हम घटना की खुद जांच करेंगे। हम मामले की विस्तृत जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं।’’
उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और गार्गी कॉलेज ने इस प्रकार की गंभीर घटना पर जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी है, वह गैर जिम्मेदाराना है। मालीवाल ने कहा,‘‘लड़कियों ने बयान दिए हैं और दुखद अनुभव साझा किए हैं। कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई करने और शिकायत दर्ज कराने की जगह छात्राओं से कहा कि अगर वे सुरक्षित महससू नहीं करतीं तो उन्हें कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए।’’
उन्होंने कहा कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आयोग प्रमुख ने कहा, ‘‘वे वहां खड़े देखते रहे। चार दिन से पुलिस और कॉलेज इस मामले में चुप्पी साधे हैं। छह फरवरी को परिसर में यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाओं की जांच की जिम्मेदारी से वे पल्ला नहीं झाड़ सकते।’’
घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कहा कि कॉलेज अधिकारियों ने उससे शिकायत की है। हौज खास थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 452 (हमला करना, या नुकसान पहुंचाने के इरादे से अनधिकृत तरीके से घुसना), धारा 354 (महिला की मर्यादा को क्षति पहुंचाने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), धारा 509 (किसी महिला की मर्यादा का अनादर करने के आशय से कोई अश्लील शब्द कहना, हावभाव प्रकट करना या कोई कृत्य करना) और धारा 34 (साझा आपराधिक इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।