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निर्भया गैंगरेप : चारों आरोपियों की फांसी पर आज आ सकता है फैसला

निर्भया गैंगरेप मामले में फांसी की सजा पाने वाले चार दोषियों में से एक के पिता की फांसी को टालने की कोशिश भी सोमवार को बेकार हो गई।

साल 2012 के हुए निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड में चारों आरोपियों की फांसी को लेकर आज फैसला आ सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया की मां की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने दोषियों के डेथ वारंट पर सुनवाई को 7 जनवरी तक टाल दिया था। जेल प्रशासन ने आरोपियों को फंदे पर लटकाने की पूरी तैयारियां कर ली है। 
निर्भया गैंगरेप मामले में फांसी की सजा पाने वाले चार दोषियों में से एक के पिता की फांसी को टालने की कोशिश भी सोमवार को बेकार हो गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप केस के एकमात्र चश्मदीद गवाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी है। 

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इस घटना का एकमात्र चश्मदीद और 23 वर्षीय लड़की का दोस्त उस जघन्य अपराध वाले दिन लड़की के साथ बस में था और इस दौरान वह भी जख्मी हो गया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सिरोही ने शिकायत को खारिज कर दिया। उन्हें याचिका में प्राथमिकी दर्ज के लिए पुलिस को निर्देश देने की मांग में कोई पुख्ता आधार नजर नहीं आया। 
याचिका में आरोप लगाया गया है कि गवाह की गतिविधियों ने मामले को प्रभावित किया और नतीजतन इस मामले में मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। पवन कुमार गुप्ता के पिता हीरा लाल गुप्ता की शिकायत में कुछ हालिया खबरों का जिक्र किया गया जिनमें आरोप लगाया गया कि चश्मदीद ने कई समाचार चैनलों पर इंटरव्यू के लिए पैसे लिये। गुप्ता के वकील ए पी सिंह ने यह बात कही।

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