राजधानी दिल्ली की एक कोर्ट में गुरुवार को गणतंत्र दिवस पर हुई लाल किला हिंसा भड़काने के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू द्वारा दायर की गयी जमानत याचिका पर सुनवाई 7 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। कोर्ट अब 8 अप्रैल को दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की एक अदालत ने दीप सिद्धू द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर हिंसा भड़काने के आरोपी दीप सिद्धू ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक डबास ने इस मामले को वापस जिला और सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) को ट्रांसफर करते हुए कहा कि वे इस मामले की सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने उल्लेख किया कि सभी संबंधित मामलों को दूसरे न्यायाधीश द्वारा सुना गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी ने कल अदालत को बताया था कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चारू अग्रवाल ने 7 सह-अभियुक्तों को जमानत दी है। हालांकि, अदालत ने दिल्ली पुलिस से यह भी कहा है कि वह जल्द से जल्द सिद्धू द्वारा दायर जमानत याचिका पर जवाब दे।
दीप सिद्धू की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक गुप्ता ने अदालत को बताया कि यह एक मीडिया ट्रायल चल रहा है। दीप सिद्धू गलत समय पर गलत जगह पर थे। उन्होंने यह भी कहा कि एएसजे चारू अग्रवाल द्वारा सह-अभियुक्तों को जमानत देने के साथ ही अन्य आदेश भी दिए गए हैं, जो यह साबित करेगा कि पूरे मामले में सिद्धू की भूमिका “कम” थी। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा में शामिल होने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था।
बता दें कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में दर्ज एफआईआर में दीप सिद्धू और अन्य के नाम शामिल हैं, दिल्ली पुलिस ने पहले कहा कि इस घटना में सिद्धू शामिल था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि 26 जनवरी को कुछ लोगों ने लाल किले पर एक धार्मिक झंडा फहराया था। उनमें से कुछ की पहचान की गई है, जिनमें से दीप सिद्धू मुख्य आरोपी है। 26 जनवरी को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किला पहुंच गए और ऐतिहासिक स्मारक में प्रवेश कर गए तथा उसकी प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया। इस हिंसा में 500 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जबकि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी।