दिल्ली की अदालत ने मानहानि मामले में केजरीवाल, अन्य को पेश होने के निर्देश दिये

राजीव बब्बर का दावा है बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उसने दिल्ली में मतदाता सूची से ‘‘मतदाताओं’’ के नाम कटवा दिए हैं जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है।
दिल्ली की अदालत ने मानहानि मामले में केजरीवाल, अन्य को पेश होने के निर्देश दिये
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दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा अन्य को अदालत के सामने पेश होने के निर्देश दिये। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल और अन्य आरोपियों को 30 अप्रैल तक पेश होने के लिए कहा है।

राजीव बब्बर ने केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और आम आदमी पार्टी (आप) की प्रवक्ता आतिशी के खिलाफ कार्रवाई किये जाने की मांग की है। राजीव बब्बर का दावा है कि इन लोगों ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उसने दिल्ली में मतदाता सूची से ''मतदाताओं'' के नाम कटवा दिए हैं जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है।

इससे पहले अदालत ने राजीव बब्बर द्वारा अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया था। बब्बर ने कहा था, ''सभी आरोपियों ने समाज के कुछ वर्गों जैसे बनिया, पूर्वांचली, मुस्लिमों आदि से संबंधित मतदाताओं के संबंध में बीजेपी की नकारात्मक छवि पेश करने के एकमात्र इरादे से बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगाये थे।''

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