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दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के लिए जारी की नई गाइडलाइन्स, शर्तों के साथ इन कार्यों में मिलेगी छूट

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मॉल, सिनेमाघर, सैलून, बाजार काम्प्लेक्स, दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी, हालांकि इस दौरान आवश्यक सामग्री वाली दुकानों में बिक्री जारी रहेगी।

दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक सोमवार से राजधानी में फिर से आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दे दी है। हालांकि इस दौरान मॉल, सिनेमाघर, सैलून, बाजार काम्प्लेक्स, दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली सरकार लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी छूटों को लागू करेगी। सरकार के आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे दफ्तर समस्त कर्मचारियों के साथ काम करेंगे, निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि मॉल, सिनेमाघर, सैलून, बाजार काम्प्लेक्स, दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी, हालांकि इस दौरान आवश्यक सामग्री वाली दुकानों में बिक्री जारी रहेगी। 
सोशल डिस्टन्सिंग को लेकर बनाए गए मानदंडों के अनुसार किसी शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ दिल्ली सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।

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उन्होंने कहा, 24 मार्च को केंद्र द्वारा लॉकडाउन पर लिया गया निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था। अगर हमने लॉकडाउन लागू नहीं किया होता तो आज देश में स्थिति अब और भयावह हो सकती थी। उस समय देश COVID19 से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, और न ही लोग या अस्पताल तैयार थे। हमें सोशल डिस्टन्सिंग का कोई अंदाजा नहीं था, हमारे पास कोई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट या परीक्षण किट नहीं थे।
इसके साथ ही बाइक पर अकेले चलने की अनुमति रहेगी और कार में केवल दो लोग ही यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली में शिक्षा संस्थान बंद रहेंगी। ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद रहेगा और दिल्ली के अंदर भी परिवहन सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि सोमवार से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। मंदिर, नाई की दुकान, स्पा, सैलून सब बंद ही रहेंगे।

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