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दिल्ली सरकार का फरमान- अगर पटाखे फोड़े तो हो सकती है 6 महीने की जेल

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दीवाली पर पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल तथा  200 रुपये जुर्माना हो सकता है। राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 वर्ष की जेल होगी।

जन-जागरूकता अभियान किया जाएगा शुरू

दिल्ली सरकार ने सितम्बर में एक आदेश जारी करके अगले वर्ष 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इस तरह का प्रतिबंध पिछले 2 साल से जारी है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 21 अक्टूबर को एक जन-जागरूकता अभियान 'दीये जलाओ पटाखे नहीं' शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी। राय ने कहा, दिल्ली में पटाखों की खरीद और इसे फोड़ने पर भारतीय दंड संहिता के तहत 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल होगी।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं। राय ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं।