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नर्सो के वेतन पर दिल्ली सरकार शीर्ष अदालत के आदेश को लागू करे : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को शहर के निजी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों के वेतन और काम करने की स्थितियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने को कहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को शहर के निजी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों के वेतन और काम करने की स्थितियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने को कहा है। 
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की एक पीठ ने दो नर्स संघों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिये। 
संघों ने निजी अस्पतालों में नर्सों की न्यूनतम मजदूरी और कामकाजी स्थितियों पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग की थी। 
उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर केन्द्र सरकार द्वारा गठित की गई समिति ने 50 बिस्तरों से कम वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाली नर्सों के लिए न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। 
यह भी सुझाव दिया गया था कि उनकी काम करने की स्थिति, जैसे छुट्टी, काम के घंटे, चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन और आवास सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों के बराबर होनी चाहिए। 
दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील संजॉय घोष ने पीठ को बताया कि पिछले साल जून में राष्ट्रीय राजधानी के सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को समिति की सिफारिशों का पालन करने के निर्देश दिये गये थे। 
हालांकि, दिल्ली सरकार के आदेश को कई निजी अस्पतालों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संघों ने चुनौती दी थी। 
निजी अस्पतालों ने पीठ को बताया कि दिल्ली सरकार ने उनसे विचार-विमर्श किये बगैर इस संबंध में निर्णय लिया है। 

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