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देशद्रोह मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी की सुनवाई

कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत मामले में जांच पूरी करने के लिए 90 दिन की वैधानिक अवधि के अलावा तीन और महीने का समय दिया था।

देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरूवार को सुनवाई पूरी कर ली है। शरजील को CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
शरजील इमाम ने जांच पूरी करने के लिए पुलिस को और समय देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली पुलिस ने इमाम की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालत के 25 अप्रैल के आदेश में कोई खामी नहीं है।

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कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत मामले में जांच पूरी करने के लिए 90 दिन की वैधानिक अवधि के अलावा तीन और महीने का समय दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पांच घंटे से ज्यादा समय तक सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने पुलिस और इमाम के वकील को 28 जून तक लिखित में दलीलें दाखिल करने को कहा है। इसके बाद आदेश पारित किया जाएगा। 
पिछले साल दिसंबर में जामिया के पास संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में हिंसक प्रदर्शन से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शरजील इमाम को बिहार के जहानाबाद जिले से गिरफ्तार किया गया था। जेएनयू के इतिहास अध्ययन केंद्र में अध्ययनरत पीएचडी छात्र शरजील पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में कई राज्यों में देशद्रोह के मामले दर्ज हैं। 

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