दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में मुंबई के टीवी पत्रकार को पुलिस की जांच में शामिल होने की शर्त पर शुक्रवार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने इस मामले में पत्रकार के. वरुण हिरेमठ की अग्रिम जमानत के अनुरोध वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता महिला को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है।
हाई कोर्ट ने कहा,“याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जाए बशर्ते उसे जब-जब कहा जाए वह जांच में शामिल हो।” अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय की है। मार्च में निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका खारिज किए जाने के बाद हिरेमठ ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।
शिकायतकर्ता 22 वर्षीय युवती ने यह आरोप लगाया है कि हिरेमठ ने 20 फरवरी को चाणक्यपुरी में 5 सितारा होटल में उसका बलात्कार किया था। पत्रकार के वकील ने अदालत में दावा किया कि शिकायकर्ता और आरोपी के बीच पूर्व में शारीरिक संबंध रहा है।