निजामुद्दीन मरकज दोबारा खोलने को लेकर कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को दिया समय - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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निजामुद्दीन मरकज दोबारा खोलने को लेकर कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को दिया समय

दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज दोबारा खोलने के लिए दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट ने केंद्र, आप सरकार और पुलिस को शुकव्रार को 10 दिन का समय दिया।

दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले कई लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद 31 मार्च से ही परिसर को बंद किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज को पुनः खोलने के लिए दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र, आप सरकार और पुलिस को शुकव्रार को 10 दिन का समय दिया। 
न्यायामूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों द्वारा 10 दिन में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए। उन्होंने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है। हाई कोर्ट ने 24 फरवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली वक्फ बोड की ओर से दायर याचिका पर गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। 
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (अपराध) राहुल मेहरा ने राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। केन्द्र की ओर से पेश हुए वकील रजत नायर ने भी जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा और समय दिए जाने का अनुरोध किया। बोर्ड ने अपनी याचिका में अधिकारियों को वक्फ परिसर को धार्मिक आयोजन के तौर पर उपलब्ध रखने की जरूरत पर फिर से गौर करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया है। 
बोर्ड की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दलील दी कि ‘अनलॉक-1’ के दिशा-निर्देश के तहत निरुद्ध क्षेत्र के बाहर धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मरकज अब भी बंद है। मरकज में मस्जिद मरकज़ बंग्लेवाली, मदरसा कासिम-उल-उलूम और छात्रावास है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर परिसर किसी अपराधिक जांच के अधीन भी आता है, तो भी इसे ‘‘पहुंच से बाहर क्षेत्र के रूप में बंद रखना’’ जांच प्रक्रिया का एक ‘‘पुराना तरीका’’ है।

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