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कोयला घोटाला मामले में दिल्ली HC ने मधु कोड़ा की दोषसिद्धी पर रोक लगाने से किया इंकार

कोर्ट ने कहा कि मधु कोड़ा के पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं होने तक उन्हें किसी भी तरह के सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।

कोयला घोटाले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कन्विक्शन (दोषसिद्धी) पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोड़ा के पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं होने तक उन्हें किसी भी तरह के सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।
दरअसल, मधु कोड़ा ने सजा पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में ​याचिका दी थी और अपील की थी कि उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए। मामले कि सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने कहा कि व्यापक राय यह है कि अपराधों से जुड़े व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। लिहाजा मधु कोड़ा के पाक-साफ होने तक दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाना ठीक नहीं है।

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कोड़ा ने 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी कन्विक्शन पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 19 मार्च को उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा, ”याचिकाकर्ता को तब तक सार्वजनिक पदों के चुनाव लड़ने देने की अनुमति देना ठीक नहीं है, जब तक कि वह निर्दोष साबित न हो जाएं।” 
एक निचली कोर्ट ने कोड़ा को झारखंड स्थित कोयला ब्लॉकों के कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटन में 2017 में भ्रष्टाचार और षडयंत्र का दोषी पाया था।

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