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दिल्ली HC ने जामिया हिंसा से संबंधित सभी याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

नागरिकता संशोधित कानून (सीएए) के खिलाफ जामिया में विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा से सम्बंधित कई याचिकाओं को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट का यह आदेश कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद आया कि दिल्ली पुलिस ने कुछ याचिकाओं में ही अपना जवाब दाखिल किया है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादियों (दिल्ली पुलिस) ने कुछ मामलों में समेकित उत्तर दाखिल किया है। हम प्रतिवादियों को दो दिनों के भीतर सभी मामलों में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हैं। जवाबी हलफनामा, यदि कोई हो, तो चार दिनों में दायर किया जाएगा।’’ 

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता रजत नायर ने कहा कि उन्होंने सभी याचिकाओं में एक समेकित जवाब दाखिल किया है। इस पर पीठ ने कहा कि एजेंसी को सभी मामलों में जवाब दाखिल करना है। पीठ ने यह भी कहा, "कोई आसान रास्ता न अपनाएं।’’ 

कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि पुलिस ने उन तीन याचिकाओं में जवाब दाखिल नहीं किया है जिनमें कथित पुलिस पिटाई के कारण छात्रों को आयी गंभीर चोटों के लिए मुआवजे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। 

जामिया हिंसा मामले से संबंधित नौ याचिकाओं में छह में पुलिस ने समेकित जवाब दायर किया है। इस बीच, याचिकाकर्ताओं ने मामले में फैसला किए गए मुद्दों की सूची दायर की। नायर ने कहा कि सूची उन्हें कल देर रात मिली और उन्होंने इन मुद्दों का विश्लेषण करने तथा जवाब देने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया।