दिल्ली हाई कोर्ट ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 11 निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर निर्वाचन आयोग (ईसी) और केंद्र से अपना जवाब देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने केंद्र और ईसी को सोमवार को नोटिस जारी किए और उनसे उम्मीदवारों की याचिका पर अपना रुख बताने को कहा।
याचिका में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसमें नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया गया था। खंडपीठ ने कहा कि वह पांच फरवरी को मामले की सुनवाई करेगी। निर्वाचन अधिकारी (आरओ) ने नामांकन दायर करने की अंतिम तारीख पर उनका नामांकन रद्द कर दिया था।
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दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन अस्वीकार किए जाने को चुनौती देने वाली इस याचिका को 28 जनवरी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद केवल चुनाव याचिका पर ही सुनवाई हो सकती है।