दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को यहां के नजफगढ़ में नालियों की साफ-सफाई और उचित रख रखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि वहां किसी प्रकार का जल जमाव नहीं हो। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे पर गौर करने के बाद ये निर्देश दिए। सरकार ने हलफनामे में नजफगढ़ में जल भराव रोकने के लिए पाइप लाइन बिछाने, नालियों के निर्माण और सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने जैसे किए गए कामों का ब्योरा दिया था।
पीठ ने कहा,‘‘प्रतिवादी प्राधिकारियों (दिल्ली सरकार) की ओर से उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी तकनीकी ब्योरों के साथ जवाबी हलफनामे में दी गई हैं। प्रतिवादी प्राधिकारियों से ऐसी उम्मीद की जाती है कि अगर कोई लंबित कार्य है तो वे इसे पूरा करेंगे और जबावी हलफनामे में जैसा कहा गया है ,वे नालियों की साफ सफाई का कामजारी रखेंगे।’’ पीठ सहायक प्राध्यापक रविंदर यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में यादव ने आरोप लगाया था कि लोक निर्माण विभाग की अकर्मण्यता के कारण इस इलाके में जल भराव की समस्या बनी रहती है।