शिक्षक भर्ती घोटाला में 10 साल कारावास की सजा काट रहे इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को चार हफ्ते के लिए पैरोल बढ़ा दी है। चौटाला ने पत्नी के निधन के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से पैरोल बढ़ाने की मांग की थी।
दिल्ली सरकार ने 12 अगस्त को चौटाला को पैरोल दी थी। उससे एक दिन पहले गुड़गांव में एक अस्पताल में उनकी पत्नी का निधन हो गया था। चौटाला की पैरोल अवधि 27 अगस्त को खत्म होने वाली थी।
न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने कहा कि चौटाला को अदालत और दिल्ली सरकार ने पैरोल प्रदान की थी। जिसे अब चार हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। बढ़ायी गयी पैरोल 27 अगस्त से लागू होगी।
अधिकारियों द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव के पंचायत सदस्यों के मुताबिक चौटाला ने पत्नी के निधन की पूजा 22 सितंबर तक चलेगी, इसके लिए परिवार के मुखिया का पूजा में शामिल रहना जरूरी है।
चौटाला के वकील ने कहा कि अंतिम संस्कार के बाद 40 दिनों की रस्म निभाने के लिए इनेलो प्रमुख का घर पर रहना जरूरी है। वकील अमित साहनी के जरिए दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि चौटाला के पोते की शादी इस साल के अंत तक होने वाली है इसलिए 40 दिनों तक रस्म निभाना जरूरी है ।
बता दें कि, इससे पहले चौटाला को अपने पोते की सगाई में शिरकत करने के लिए जुलाई में पैरोल दी गई थी। मालूम हो कि, चौटाला, उनके बेटे अजय और तीन अन्य लोग शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10-10 साल कारावास की सजा काट रहे हैं।