दिल्ली दंगा मामले में आरोपी नताशा नरवाल और देवांगना कलीता की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने पुलिस को 10 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इन दोनों को यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली की कडकडडूमा अदालत इन दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर चुका है। नताशा और देवांगना की अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि पुलिस के आरोपों पर विश्वास करने योग्य पर्याप्त आधार है।
पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टि में उचित लगते है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के प्रदर्शन के दौरान पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य और जेएनयू छात्र देवांगना पर हिंसा भड़काने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की एक चार्जशीट के मुताबिक, देवांगना के पाकिस्तान की खुफिया एंजेसी आईएसआई और खालिस्तानियों के साथ संबंध है। साथ ही देवांगना पर आरोप है कि उन्होंने सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान 300 से ज्यादा महिलाओं को हिंसा के लिए उकसाया था।