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दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, वेतन भुगतान नहीं करने पर अधिकारियों को किया तलब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त, दिल्ली के वित्त सचिव और शहरी विकास सचिवों को एमसीडी के विभिन्न कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतन का भुगतान न करने पर तलब किया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने 2020 में दायर याचिकाओं के एक समूह से निपटने के लिए नागरिक निकाय के विभिन्न कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें समय पर भुगतान का आश्वासन देने के बावजूद कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

पेंशनरों को नहीं मिल रही है पेंशन 

यहां तक कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी अपनी पेंशन जारी करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। पिछले साल 21 दिसंबर को शहर सरकार और एमसीडी ने मिलकर वादा किया था कि चार सप्ताह में सभी बकाया चुका दिए जाएंगे।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने अधिकारियों को निर्देशित किया: यह भी अजीब है कि पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही है और वह आमने-सामने हैं। इस अदालत के पास एमसीडी के आयुक्त, वित्त सचिव और जीएनसीटीडी के शहरी विकास सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

शिक्षकों को वेतन नहीं देने के लिए लगाई फटकार 

अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए दो फरवरी को सूचीबद्ध किया। पिछले साल, अदालत ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) को अपने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वेतन नहीं देने के लिए फटकार लगाई थी। इसी बेंच ने अपने शिक्षकों के वेतन के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा था।

समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है और उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एमसीडी को पहले उत्तर, दक्षिण और पूर्वी नगर निगमों में विभाजित किया गया था।